Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana –
हरियाणा मनोहर लाल खट्टर सरकार द्वारा एक नई योजना जिसका नाम मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना है की शुरुआत कर दी गई है | इस योजना के तहत हरियाणा राज्य की गर्भवती महिलाओं को 5000 रुपए की आर्थिक मदद के लिए सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की तर्ज पर हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना शुरू की गई है।हमारी केंद्र सरकार की योजना के तहत ₹5000 और राज्य सरकार की योजना के तहत ₹6000 दोनों मिलाकर राज्य की गर्भवती महिलाएं 11000 रुपए की पूरी सहायता और राशि प्राप्त कर पाएंगी यह योजना जल्द ही शुरू की जाने वाली है |
हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के बारे में जानकारी 2024
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री गर्भवती सहायता योजना पोर्टल लॉन्च किया। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को ₹5,000 तक का मातृत्व भत्ता मिलेगा। इस योजना की खास बात यह है कि दूसरी संतान लड़का होने पर भी इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना की घोषणा 2022-23 के बजट के अनुसार की गई थी। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस कार्यक्रम के लिए 25 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इस सरकारी योजना का लाभ उठाकर महिलाएं उचित पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगी। इससे राज्य में बच्चे न होने की संख्या में भी कमी आएगी.
हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता
योजना का नाम | मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना |
योजना के लाभार्थी | हरियाणा राज्य की गर्भवती महिलाएं |
योजना का उद्देश्य | गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों के लिए आर्थिक मदद |
योजना से कितना लाभ मिलेगा | ₹5000 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन – ऑफलाइन |
इस योजना से मिलने वाले लाभ और विशेषताएं
- मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना को हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है।
- इस योजना की तहत गर्भवती महिलाओं को ₹5000 सम्पूर्ण राशि की सहायता दी जाएगी|
- इस योजना के तहत मिलने वाली सरकार की तरफ से मिलने वालीआर्थिक सहायता राशि लाभार्थी महिला के सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी|
- केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और राज्य सरकार की मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना दोनों मिलकर राज्य की गर्भवती महिलाएं के तहत 11000 रुपए की सम्पूर्ण सहायता राशि प्राप्त कर पाएंगे|
- अब मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत दूसरा बच्चा बेटा होने पर भी योजना के तहत लाभ दिया जाएगा|
- केवल 8 मार्च 2022 या उससे बाद बच्चे को जन्म देने वाली गर्भवती महिलाएं ही इस योजना के लिए आवेदन करसकती हैं |
- हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के लिए 25 करोड रुपए का बजट पास कर दिए गया है |
मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के आवशयक दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र।
- महिला का आधार कार्ड।
- महिला का बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना को किस तरह आवेदन करें ?
- सबसे पहले saralharyana पोर्टल पर आ जाना है और अपनी id क्रिएट कर लेनी है।
- अगर आपके पास पहले से saralharyana पर id पासवर्ड है तो पोर्टल पर लॉगिन हो जाए|
- saralharyana पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद आपको Apply For All Services के ऑप्शन पर क्लिक करें|
- अब आपके सामने सभी सर्विसेज आ जायँगी।
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